चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत है। यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो किसी प्रकार की आय या सहायता के स्रोत से वंचित हैं। इसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और जीवन की इस अवस्था में सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करना है।

योजना की मुख्य बातें
1. मासिक आर्थिक सहायता:
सरकार द्वारा पात्र बुजुर्गों को ₹2750 प्रति माह की राशि दी जाती है। यह राशि समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जा सकती है।
2. सीधा बैंक खाते में भुगतान:
यह पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती।
पात्रता (Eligibility Criteria)
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आयु सीमा: लाभ उठाने के लिए पुरुष और महिला दोनों की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
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आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
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निवास प्रमाण: लाभार्थी को हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
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परिवार पहचान पत्र (PPP): आवेदनकर्ता का नाम PPP में दर्ज होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
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आधार कार्ड
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परिवार पहचान पत्र (PPP)
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हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
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बैंक पासबुक या खाता विवरण
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पासपोर्ट साइज फोटो
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जन्म तिथि प्रमाण (जैसे: मैट्रिक सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र)
आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन प्रक्रिया:
उम्मीदवार सरल हरियाणा पोर्टल या SSPY पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।
2. ऑफलाइन आवेदन:
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे नजदीकी CSC केंद्र या ब्लॉक विकास कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहां से अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर फार्म आगे भेजते हैं।
3. जांच और स्वीकृति:
दस्तावेजों की जांच के बाद योग्य व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जाती है और तय तारीख से उनके खाते में हर माह राशि ट्रांसफर की जाती है।
योजना का उद्देश्य
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राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देना।
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उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने की दिशा में कदम।
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बुजुर्गों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।
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हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना।