चंडीगढ़ :- हरियाणा में फैमिली आईडी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश सरकार ने नई फैमिली आईडी बनवाने को लेकर नए नियम जारी कर दिए है। अगर आपको नई फैमिली आईडी बनवानी है तो आपके आधार कार्ड में पता हरियाणा का ही होना चाहिए। वरना आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा में फैमिली आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड के साथ बर्थ सर्टिफिकेट, एसएलसी, वोटर आईडी कार्ड और डीएमसी में किसी एक को प्रूफ के तौर पर आपको लगाना होगा। तभी आप प्रदेश में अपनी फैमिली आईडी यानी की परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं।
दरअसल, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से फैमिली आईडी को कैसे बनाया जाएगा। यह व्यवस्था विभाग की ओर से ही की जाती है। फैमिली आईडी में अब पूरी जानकारी आधार कार्ड के जरिए ही ली जाएगी। इनमें आपका नाम, आपका पता सिर्फ आधार कार्ड वाला ही जुड़ता है। अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस्ट हरियाणा का नहीं है तो आप यहां फैमिली ID नहीं बनवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एड्रेस चेंज कराना होगा।
वहीं अगर आप हरियाणा के जिस भी जिले में भी काम करते हैं और अगर आप वहां की सरकारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले आपको आधार कार्ड में अपने एड्रेस चेंज कराना होगा। इसके बाद ही अपना परिवार पहचान पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं।