नई दिल्ली :- भारत में हर दिन लाखों लोग अपने वाहन से एक राज्य से दूसरे राज्य या शहर से दूसरे शहर सफर करते हैं। इस दौरान उन्हें नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से गुजरना होता है, जहाँ टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देना पड़ता है। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में टोल टैक्स से पूरी तरह छूट भी मिल सकती है।
इस लेख में हम आपको टोल टैक्स से बचने के नियम और उसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं।
टोल टैक्स क्यों लिया जाता है?
सरकार टोल टैक्स इसलिए लेती है ताकि
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सड़कों का रखरखाव ठीक से हो सके
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हाईवे की मरम्मत समय पर हो
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यात्रियों को अच्छी सड़क सुविधा मिल सके
इसलिए टोल प्लाजा हर कुछ किलोमीटर पर बनाए जाते हैं ताकि सफर सुगम और सुरक्षित रहे।
हर हाईवे पर टोल टैक्स अलग क्यों होता है?
हर टोल प्लाजा की दूरी, सड़क की गुणवत्ता, और निर्माण लागत अलग होती है, इसलिए टोल राशि भी अलग-अलग होती है। लेकिन इसके कुछ नियम ऐसे भी हैं जिन्हें जानकर आप कई बार टोल टैक्स देने से बच सकते हैं।
टोल टैक्स से छूट पाने के जरूरी नियम
1. 10 सेकंड का नियम:
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने साल 2021 में एक नियम लागू किया था।
👉 यदि कोई वाहन टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक रुका रहता है, तो उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
यह नियम भीड़भाड़ और ट्रैफिक से यात्रियों को राहत देने के लिए लागू किया गया है।
2. 100 मीटर लाइन की छूट:
अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी हो जाती है (जहाँ पीली पट्टी बनी होती है), और आपका वाहन उस लाइन में है, तो भी आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा।
3. फास्टैग मशीन खराब हो तो भी छूट:
अगर टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैनर मशीन सही से काम नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में भी आप टोल टैक्स फ्री होकर निकल सकते हैं।
समस्या हो तो करें शिकायत
यदि आपको टोल प्लाजा पर नियमों के अनुसार छूट नहीं मिल रही है या कोई कर्मचारी मनमानी कर रहा है, तो आप NHAI की हेल्पलाइन नंबर – 1033 या 233 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं।
याद रखने योग्य बातें:
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टोल से छूट तभी मिलेगी जब वाहन नियमों के दायरे में होगा।
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टोल कर्मियों द्वारा टोल वसूली के समय की निगरानी CCTV कैमरों से होती है।
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पीली लाइन की पहचान करें – ये लाइन टोल छूट के लिए जरूरी है।
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फास्टैग खाते में पैसा जरूर होना चाहिए, वरना नियम लागू नहीं होगा।